पंजाब में विद्यार्थियों के मनपसंद स्कूल में दाखिलों को लेकर अब अभिभावकों को बेवजह स्कूलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पंजाब सरकार ने स्कूलों के दाखिले में स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। पहले के निर्देश रद्द करते हुए शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार ने सरकार का यह आदेश जारी किया है।
पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को पुराने स्कूल के आधार पर पिछले स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के लिए दबाव डाले जाने के मामले विभाग के ध्यान में आए हैं। इस परेशानी को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
पत्र के अनुसार विभिन्न कारणों से स्कूल बदलने की इच्छा रखने वाले माता-पिता को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंध में गैर जरूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को पेश समस्याओं के हल के लिए पिछले स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी निदेशक आफ पब्लिक इंस्ट्रकशन सहित पहले सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं।
1929 के नियम से थे अभिभावक परेशान
1929 के इन निर्देशों के आधार पर ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए बच्चों को परेशान किया जा रहा है। अब किसी भी मान्यता प्राप्त, एफिलीएटेड स्कूल में बच्चे को दाखिल करते हुए सबंधित स्कूल प्रमुख अन्य स्रोतों से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी को दाखिल करें। इस संबंध में पिछले स्कूल में पढ़ने और अन्य पिछली कक्षा पास करने के संबंध में बच्चों के माता-पिता से लिखित स्व-घोषणा पत्र लेने की आज्ञा दी गई है।