<p style=”text-align: justify;”><strong>नई दिल्ली:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कोविड-19 महामारी की वजह से मार्च-अगस्त 2020 के दौरान कर्ज की किस्त के भुगतान पर छूट की अवधि के लिए सभी लोन खातों पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज को माफ कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से